2 मई व 6 मई के आदेश–:
नैनीताल । नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी मो.उस्मान की पत्नी हुसन बेगम की याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट द्वारा 2 मई व 6 मई को जारी आदेश अब हाईकोर्ट की बेवसाइड में उपलब्ध हैं । जिससे जनसामान्य में कोर्ट के आदेश को चल रही चर्चाओं में विराम लगा है ।
6 मई को हुई सुनवाई में पीड़िता नाबालिग बच्ची के अधिवक्ता शिव भट्ट ने आशंका व्यक्त की कि जांच पोक्सो अधिनियम के अनुसार नहीं चल रही है।
इसके विपरीत, एस.एस.पी. ने बताया कि पहले जांच अधिकारी महिला उपनिरीक्षक थी तथा बाद में, जब यह ज्ञात हुआ कि पीड़िता अनुसूचित जाति समुदाय से है, तो जांच अब राजपत्रित रैंक के अधिकारी अर्थात पुलिस उपाधीक्षक को सौंप दी गई है।
इन मुद्दों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एस.एस.पी., नैनीताल को निर्देश दिया है कि वे द्वि-साप्ताहिक आधार पर व्यक्तिगत रूप से जांच की समीक्षा करें तथा इस न्यायालय को हर तिमाही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
इस बीच नगर पालिका द्वारा नोटिस वापस लिए जाने के मद्देनजर, रिट याचिका प्रार्थना, विशेष रूप से प्रार्थना संख्या 2, विचार के लिए निष्प्रभावी हो गई है ।
हाईकोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल को दिए गए निर्देश के मद्देनजर मामले को अगली सुनवाई हेतु 05.08.2025 को सूचीबद्ध किया है ।
6 मई का आदेश–:
2 मई के आदेश–