Uttarakhand News

  • कॉन्ट्रेक्टर वेल्फेयर एसोसिएशन गढ़वाल की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई ।  याचिकाकर्ताओं को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत ।
    कॉन्ट्रेक्टर वेल्फेयर एसोसिएशन गढ़वाल की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई । याचिकाकर्ताओं को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत ।
    नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गढ़वाल में ए श्रेणी के ठेकेदारों द्वारा बनाई जा रही सड़कों के बिलों के भुगतान में राज्य सरकार द्वारा जिला खनन फाउंडेशन नियमावली के तहत रॉयल्टी पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लिये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलों में अतरिक्त  कटौती पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से रॉयल्टी पर पूर्व निर्धारित 25 प्रतिशत वसूल करने के निर्देश जारी किए है ।
    याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई ।
             मामले के अनुसार गढ़वाल कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि गढ़वाल मंडल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों में पर राज्य सरकार द्वारा रॉयल्टी के अतिरिक्त बिलों के भुगतान में डिस्क्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन में अतिरिक्त टैक्स जमा कराया जा रहा है। जो कि गलत है।
    याचिकाकर्ता का कहना है कि वे सड़क निर्माण का कार्य करते हैं। राज्य सरकार द्वारा डीएमएफ में अतिरिक्त टैक्स जमा कराने का आदेश जारी करना न्यायोचित नहीं है। जिसके चलते उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। याचिका की पैरवी अधिवक्ता केतन जोशी कर रहे थे।

Nainital News

  • कॉन्ट्रेक्टर वेल्फेयर एसोसिएशन गढ़वाल की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई ।  याचिकाकर्ताओं को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत ।
    कॉन्ट्रेक्टर वेल्फेयर एसोसिएशन गढ़वाल की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई । याचिकाकर्ताओं को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत ।
    नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गढ़वाल में ए श्रेणी के ठेकेदारों द्वारा बनाई जा रही सड़कों के बिलों के भुगतान में राज्य सरकार द्वारा जिला खनन फाउंडेशन नियमावली के तहत रॉयल्टी पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लिये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलों में अतरिक्त  कटौती पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से रॉयल्टी पर पूर्व निर्धारित 25 प्रतिशत वसूल करने के निर्देश जारी किए है ।
    याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई ।
             मामले के अनुसार गढ़वाल कांट्रेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि गढ़वाल मंडल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों में पर राज्य सरकार द्वारा रॉयल्टी के अतिरिक्त बिलों के भुगतान में डिस्क्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन में अतिरिक्त टैक्स जमा कराया जा रहा है। जो कि गलत है।
    याचिकाकर्ता का कहना है कि वे सड़क निर्माण का कार्य करते हैं। राज्य सरकार द्वारा डीएमएफ में अतिरिक्त टैक्स जमा कराने का आदेश जारी करना न्यायोचित नहीं है। जिसके चलते उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। याचिका की पैरवी अधिवक्ता केतन जोशी कर रहे थे।

You missed

You cannot copy content of this page