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उत्तराखंड में शिक्षकों के अटैचमेंट तत्काल प्रभाव से समाप्त, मूल विद्यालयों में ज्वाइन न करने पर रुकेगा वेतन, कर्मचारी नेता व राज्य आंदोलनकारी पान सिंह नेगी के निधन पर पूर्व विधायक डॉ.नारायण सिंह जंतवाल ने गहरा शोक व्यक्त किया,राज्य आंदोलनकारियों ने भी पनदा के निधन को बताया अपूरणीय क्षति । अधिवक्ता परिषद देवभूमि के प्रथम प्रांत अधिवेशन का भव्य शुभारंभ, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)अर्जुन राम मेघवाल बोले— त्वरित एवं सुलभ न्याय ही सुशासन का मूलमंत्र । जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल का सख्त रुख -: निजी विद्यालयों पर कसा शिकंजा, अभिभावकों से ली गई अधिक फीस लौटानी होगी, टी सी शुल्क होगा मात्र 1 रुपया । शुक्ल योग, मूल नक्षत्र और सोमवार के संयोग में होगा इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत, आलेख–: ज्योतिषाचार्य पंडित प्रकाश चंद्र जोशी।

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  • उत्तराखंड में शिक्षकों के अटैचमेंट तत्काल प्रभाव से समाप्त, मूल विद्यालयों में ज्वाइन न करने पर रुकेगा वेतन,

    ​देहरादून: उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए राज्य के मूल विद्यालयों और कार्यालयों से अन्यत्र संबद्ध (अटैच) किए गए सभी शिक्षकों और मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का संबद्धीकरण तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा द्वारा जारी इस कड़े आदेश के तहत विद्या समीक्षा केंद्र में संबद्ध कार्मिकों और छात्र संख्या शून्य होने के कारण अन्यत्र भेजे गए शिक्षकों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अटैचमेंट रद्द कर दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कदम व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और पूर्व में जिला स्तर से प्राप्त होने वाली सूचनाओं में विसंगतियों व भिन्नता को समाप्त करने के लिए उठाया गया है।
    ​इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर रिपोर्टिंग की व्यवस्था को भी बदला गया है। अब जिला स्तर पर अलग-अलग अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट भेजने के बजाय, मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO) पूरे जनपद के सभी संबद्ध शिक्षकों और कर्मचारियों की सूचनाओं को संकलित करेंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे गहन समीक्षा और परीक्षण के बाद निर्धारित प्रारूप-1, 2 और 3 पर पृथक-पृथक संवर्गवार रिपोर्ट तैयार कर प्रतिदिन अपराह्न (दोपहर) 4:00 बजे तक अनिवार्य रूप से ईमेल अथवा व्हाट्सएप नंबर (9634906285) के माध्यम से महानिदेशालय को भेजेंगे।

     

    ​विभाग ने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया है और वेतन पर रोक लगाने की चेतावनी दी है। आदेश में साफ कहा गया है कि मूल विद्यालय या कार्यालय से अन्यत्र संबद्ध रहे शिक्षकों और कार्मिकों का माह जून 2026 तथा आगामी महीनों का वेतन उनके मूल कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत ही जारी किया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारियों को सचेत किया गया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी और तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

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  • उत्तराखंड में शिक्षकों के अटैचमेंट तत्काल प्रभाव से समाप्त, मूल विद्यालयों में ज्वाइन न करने पर रुकेगा वेतन,

    ​देहरादून: उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए राज्य के मूल विद्यालयों और कार्यालयों से अन्यत्र संबद्ध (अटैच) किए गए सभी शिक्षकों और मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का संबद्धीकरण तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा द्वारा जारी इस कड़े आदेश के तहत विद्या समीक्षा केंद्र में संबद्ध कार्मिकों और छात्र संख्या शून्य होने के कारण अन्यत्र भेजे गए शिक्षकों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अटैचमेंट रद्द कर दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कदम व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और पूर्व में जिला स्तर से प्राप्त होने वाली सूचनाओं में विसंगतियों व भिन्नता को समाप्त करने के लिए उठाया गया है।
    ​इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर रिपोर्टिंग की व्यवस्था को भी बदला गया है। अब जिला स्तर पर अलग-अलग अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट भेजने के बजाय, मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO) पूरे जनपद के सभी संबद्ध शिक्षकों और कर्मचारियों की सूचनाओं को संकलित करेंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे गहन समीक्षा और परीक्षण के बाद निर्धारित प्रारूप-1, 2 और 3 पर पृथक-पृथक संवर्गवार रिपोर्ट तैयार कर प्रतिदिन अपराह्न (दोपहर) 4:00 बजे तक अनिवार्य रूप से ईमेल अथवा व्हाट्सएप नंबर (9634906285) के माध्यम से महानिदेशालय को भेजेंगे।

     

    ​विभाग ने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया है और वेतन पर रोक लगाने की चेतावनी दी है। आदेश में साफ कहा गया है कि मूल विद्यालय या कार्यालय से अन्यत्र संबद्ध रहे शिक्षकों और कार्मिकों का माह जून 2026 तथा आगामी महीनों का वेतन उनके मूल कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत ही जारी किया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारियों को सचेत किया गया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी और तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

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