नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने देवाल चमोली में कैल नदी किनारे स्थित जैन बिष्ट हाईस्कूल देवाल की सुरक्षा दीवार के निर्माण में बरती जा रही अनियमितताओं पर जिलाधिकारी चमोली से जबाव दाखिल करने को कहा है । इस दीवार की लागत 151 लाख रुपए है ।
ग्राम लोसरी देवाल निवासी आनन्द सिंह बिष्ट ने उक्त सुरक्षा दीवार के निर्माण में हो रही गड़बड़ी की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है । कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्वे की खंडपीठ में जनहित याचिका की सुनवाई हुई । इस मामले में 19 फरवरी 2022 को जिलाधिकारी चमोली द्वारा उप- जिलाधिकारी थराली को जांच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु कहा था । किंतु वर्तमान समय तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उच्च न्यायालय ने संबंधित पक्षों को सुनने के बाद जिलाधिकारी चमोली को इस संबंध में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए आवश्यक कार्यवाही की वर्तमान स्थिति से न्यायालय को अवगत कराने के आदेश दिए हैं । मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2022 को होगी।