जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी ने चीतल का अवैध शिकार करने वाले आरोपी चिरंजीत मालाकर पुत्र हरेन्द्र मालाकर व प्रदीप रॉय पुत्र सहदेव नि० ग्राम देवनगर शक्तिफॉर्म सितारगंज उधम सिंहनगर की  अग्रिम जमानत खारिज कर दी है । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि 24 नवम्बर2021 को किशन सिंह नेगी वन दरोगा, मैलानी वीट डौली रेन्ज लालकुंआ व ललित सिंह वन दरोगा को मुखबिर ने सूचना दी कि आरक्षित वन क्षेत्र डौली वीट में एक व्यक्ति ने चीतल का शिकार किया । सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी ग्राम देव नगर एवं डौली वीट के पूर्वी सीमा पर सांयकाल 5:30 बजे आरक्षित वन क्षेत्र डौली वीट की पूर्वी सीमा से निकलकर ग्राम देवनगर को आते हुए दिखायी दिये अभियुक्त चिरंजीत जिसके हाथ में सफेद रंग का कटटा थैला पकड़ा हुआ था व एक अन्य प्रदीप रॉय को पहचान लिया, वन विभाग के कर्मचारियों को देखते हुए दोनों व्यक्ति भागने लगे, रूकने हेतु आवाज लगायी, लेकिन समीपवर्ती नाले के किनारे बांस की झाड़ियों की ओर सफेद रंग का थैला फेंककर भागने में सफल हुए, थैली को खोलकर देखा तो उसमें  चीतल का 5 किलो मांस बरामद हुआ। न्यायालय  द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों अभियुक्तगणों को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारित किया। अभियुक्त चिरंजीत व प्रदीप राय को किशन सिंह वन दरोगा व ललित वन दरोगा डौली रेन्ज ने मौके से भागते हुए पहचान लिया था और उनके विरूद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है और अभियुक्त चिरंजीत ने अपने हाथ से जो थैला जंगल में फेंका उसमें 5 किलो चीतल जो कि वन्य जीव जन्तु अधिo की अनुसूची-3 के कम 5 का दुलर्भ प्राणी है, का मांस आरक्षित  वन क्षेत्र से बरामद हुआ है। अभियुक्तगणों के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत पूर्ण साक्ष्य हैं ।जिस पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी ।

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You cannot copy content of this page