एस एस पी नैनीताल को जांच हेतु सक्षम अधिकारियों की टीम बनाने के निर्देश ।
नैनीताल । अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल नेहा कुशवाहा की अदालत ने पायलट बाबा की गेठिया व अन्य जगहों पर स्थित सम्पत्ति को खुर्द बुर्द करने की साजिश करने के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश तल्लीताल थाने को दिए हैं । इस मामले में स्व.पायलट बाबा के शिष्य स्वामी मंगल गिरी ने तल्लीताल थाने में व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को शिकायती पत्र दिया था । लेकिन पुलिस ने इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया ।
स्वामी मंगलगिरी ने अपनी शिकायती पत्र में करीब 14 लोगों पर पायलट बाबा की संपत्ति को खुर्द बुर्द करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है । जिसमे महायोगी पायलट बाबा कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल रिसर्च ग्राम गेठिया के नाम पर कूटरचित दस्तावेज बनाने व महायोगी फाउंडेशन में आरोपियों द्वारा कब्जा करने का प्रयास भी शामिल है ।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाली/थाना तल्लीताल के थानाध्यक्ष को आदेश दिया है कि वह प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रकाश में अविलम्ब प्रथम सूचना रिर्पोट पंजीकृत करें।
कोर्ट ने कहा है कि मामले में घटना स्थल उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों एवं अन्य राज्यों से भी सम्बन्धित होना प्रतीत होता हैं। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल प्रस्तुत प्रकरण में जॉच हेतु अविलम्ब सक्षम पुलिस अधिकारियों की टीम का गठन कर मामले में विवेचना कराएं । ताकि जांच का भार मात्र एक पुलिस अधिकारी पर न रहे तथा विवेचना समय अन्दर हो और मामले के सही तथ्य उजागर हो सके। कोर्ट ने याची को इस मामले में पुलिस का सहयोग करने को कहा है ।