नैनीताल । एक माह पूर्व 24 मई की शाम को विनायक भीमताल में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के आरोपी की जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार जोशी की अदालत ने खारिज कर दी । इस घटना के आरोपी रोहित रौतेला की ओर से आज जमानत अर्जी दायर हुई थी ।
अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 25 मई को देवेंद्र आर्य पुत्र पुत्र दिवान राम आर्य ने भीमताल थाने में रिपोर्ट लिखाई कि वह 24 मई की शाम को गोरखपुर भीमताल में अपनी दुकान बंद कर अपने घर बेड़ियागांव जा रहा था । विनायक में रोहित रौतेला की दुकान से दही लेते वक्त टॉफी का डिब्बा गिर गया । जिस कारण हुए विवाद में रोहित रौतेला ने उस पर चाकू से तीन वार कर लहूलुहान कर दिया । गम्भीर हालत में उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमताल ले जाया गया जहां से उसे हल्द्वानी रेफर किया गया । इस मामले में गवाहों के बयान,पुलिस रिपोर्ट व अभियोजन पक्ष के तर्कों के आधार ओर कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी ।