नैनीताल । तल्लीताल के कृष्णापुर क्षेत्र को सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में दस माह पूर्व हाईकोर्ट द्वारा दिये गए आदेश का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने सरकार पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है । यह जुर्माना लोक निर्माण विभाग नैनीताल के सम्बन्धित इंजीनियर से वसूला जाएगा । याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई ।
मामले के अनुसार कृष्णापुर के पूर्व सभासद डी एन भट्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि कृष्णापुर को नैनीताल से जोड़ने वाला मार्ग रईस होटल के समीप हुए भूस्खलन में बह गया था । क्षेत्र के स्कूली बच्चे,कर्मचारी व अन्य लोग जेल की ओर से पैदल नैनीताल आ रहे हैं । किंतु वरिष्ठ नागरिकों, अस्वस्थ जनों व गर्भवती महिलाओं को वीरभट्टी, ज्योलीकोट होते हुए नैनीताल जाना पड़ रहा है । कृष्णा पुर व वीरभट्टी के बीच भी मार्ग बारिश में बंद हो जाता है । जिससे आपातकालीन स्थिति में सड़क मार्ग तक पहुंचना मुश्किल होता है । जबकि इस क्षेत्र की आबादी 4 हजार से अधिक है ।
हाईकोर्ट के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग नैनीताल ने हल्द्वानी रोड में कूड़ा खड्ड से कृष्णापुर को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव बनाया था । पिछले साल 29 जून को हाईकोर्ट ने सरकार ( लोक निर्माण विभाग) नैनीताल से इस बारे में चार हफ्ते के भीतर स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे । किंतु यह रिपोर्ट अब तक भी पेश नहीं हुई है । जिस पर मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित इंजीनियर पर 20 हजार का जुर्माना लगाया । याचिकाकर्ता के अधिवक्ता बी डी पांडे ने बताया कि कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब जुर्माना जमा होने के बाद स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाय ।