नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुजाता सिंह द्वारा कोतवाली भवाली में घुसकर पुलिस कर्मचारियों के साथ गाली गलौज, मारपीट व सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के एक आरोपी की जमानत खारिज कर दी है ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 जून 2023 को थाना भवाली में तैनात पुलिस कांस्टेबल हयात चन्द्र ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी स्थायी नियुक्ति जनपद ऊधम सिंह नगर में है। वर्तमान समय में सीजन डयूटी हेतु जनपद नैनीताल के कोतवाली भवाली में नियुक्त है। 27 जून की शाम को दो व्यक्तियों ने उसके सिर पर किसी वस्तु से वार किया व गाली गलौज की , जो नशे में थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे । इनमें से एक व्यक्ति पहले से ही चोटिल था । उनकी भवाली में एक बार संचालक के नौकरों से झगड़ा हुआ था । आरोपियों में देवेन्द्र मेहरा पुत्र इन्द्रजीत सिंह मेहरा नि०- तल्लीताल व पारस भण्डारी पुत्र किशोर भण्डारी नि०- भवाली गाँव ग्राम चौरसा व एक अन्य धीरू रौतेला बताया गया । जिन्होंने कोतवाली में तोड़फोड़ की व कांस्टेबल हयात सिंह के साथ मारपीट की । पुलिस ने इन सभी का मेडिकल कराया ।
इस मामले में मंगलवार को पारस भंडारी की जमानत अर्जी कोर्ट में पेश हुई थी । जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर यह थाने में घुसकर यह कृत्य किया है जो कि गम्भीर मामला है । कोतवाल व अन्य पुलिस कर्मियों की गवाही व रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी ।