नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने विक्रम जन कल्याण समिति देहरादून व अन्य की याचिका की सुनवाई  करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून के उस प्रस्ताव पर रोक लगा दी है जिसके तहत 10 साल से अधिक पुराने ऑटो व विक्रम को सी एन जी या बी-6 में बदला जाना था ।

     विक्रम जन कल्याण समिति ने आर टी ओ देहरादून के 1 नवम्बर 2022 के प्रस्ताव 7 ए को हाईकोर्ट में चुनौती दी है । याचिका में कहा गया है कि आर टी ओ ने अपने प्रस्ताव में दस पुराने ऑटो व विक्रम को 31 मार्च 2023 तक सी एन जी या बी-6 में बदलना था । जबकि 10 साल से कम अवधि के ऑटो व विक्रम के लिये यह समय सीमा 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित थी ।
   याचिका में कहा गया है कि मोटर यान अधिनियम 1988 की 59 के मुताबिक किसी भी वाहन की उम्र  केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के जरिये तय करती है । यह अधिकारी आर टी ओ को नहीं है । इन तर्कों के बाद वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने आर टी ओ देहरादून के उक्त प्रस्ताव की धारा 7 ए पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तिथि 28 अप्रैल निर्धारित की है । इसी तरह की याचिकाएं ऋषिकेश,हरिद्वार व रुड़की की भी थी । यही आदेश इन क्षेत्रों में भी लागू होगा ।

By admin

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