नैनीताल । जिला उपभोक्ता आयोग नैनीताल से एक परिवादी को 14 साल की लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद न्याय मिला है । उपभोक्ता आयोग के निर्देश पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने परिवादी के मेडिक्लेम की राशि 3.31 लाख रुपये ब्याज सहित जमा कर दी है । इसके अलावा 50 हजार रुपये मानसिक वेदना व आर्थिक खर्च, 20 हजार रुपये परिवाद व्यय व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड भी जमा किया गया है ।

   जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल व सदस्य विजय लक्ष्मी थापा द्वारा दिये गए आदेश पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने यह राशि जमा की है । मामले के अनुसार वीरेंद्र गोयल का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में स्वास्थ्य बीमा था । उन्होंने 2010 में कुल्हा प्रत्यारोपण में आये खर्च 3.31 लाख का मेडिक्लेम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को दिया । जिसका भुगतान न होने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया । लेकिन परिवादी गोयल की अनुपस्थिति में आयोग ने यह वाद निरस्त कर दिया । जिसके खिलाफ गोयल ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की । राज्य उपभोक्ता आयोग ने भी उनकी अपील खारिज कर दी । जिसको उन्होंने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील की । राष्ट्रीय आयोग ने अपील स्वीकार करते हुए वाद को विधिवत निस्तारित करने के निर्देश दिए । जिसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने पुनः मामले की सुनवाई के बाद परिवादी वीरेंद्र गोयल को न्याय दिलाया । विपक्षी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने उक्त राशि यहां उपभोक्ता आयोग के समक्ष जमा कर दी है ।

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