नैनीताल । नैनीताल नगर पालिका जू शटल सेवा से होने वाली आय का एक तिहाई हिस्सा केंट बोर्ड को देगी । नगर पालिका ने इस आशय की जानकारी हाईकोर्ट में दी है ।
मंगलवार को हाईकोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका द्वारा जू रोड पर केंट बोर्ड की भूमि से टैक्स वसूलने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश जी.नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने दोनों पक्षों की तरफ से कहा गया कि उनके बीच समझौता हो गया है । जिसके तहत चुंगी से जो आय होगी उसका एक तिहाई भाग नगर पालिका केंट बोर्ड को देगी।
इधर अब अब कोर्ट शुक्रवार को जू से भवाली रोड को जोड़ने वाली सड़क निर्माण पर सुनवाई करेगी। मामले के अनुसार नैनीताल के जू रोड से टोल टैक्स वसूलने के मामले में पालिका व केंट बोर्ड का विवाद चल था। याचिका में कहा है कि पालिका के आय के साधन कम है इसलिए उन्हें टेक्स वसूलने दिया जाय। जबकि बोर्ड का कहना है कि यह भूमि उनकी है। इसलिए उनको भी टैक्स से मिलने वाली रकम का हिस्सा मिलना चाहिए।
हाईकोर्ट ने इस मामले में जिलाधिकारी नैनीताल से दोनों पक्षों की मध्यस्थता कर फैसला लेने को कहा था ।