नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने दिवाली की शाम घर की चौखट में रखे दियों में पेशाब कर धार्मिक भावना आहत करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है । आरोपी पर पड़ोसी व उसकी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला करने व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का भी आरोप है । इस मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी की जमानत पहले ही खारिज कर दी है जो हाईकोर्ट में विचाराधीन है ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 7 दिसम्बर 2023 को रामनगर कोतवाली में भुवन चन्द्र निवासी आदर्श नगर ग्राम शंकरपुरभूल ने मुकदमा दर्ज कराया कि 13 नवम्बर 2023 की शाम उसके घर के पीछे रहने वाला लक्की उर्फ समीर पुत्र छिददन उसके घर के सामने आकर दिवाली के दियों में पेशाब करने लगा । विरोध करने पर उसने वादी भुवन चन्द्र व उसकी पत्नी के साथ मारपीट की । जिसमें भुवन के सिर पर गंभीर चोट आई थी । आरोपी ने जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया । इस मामले में आरोपी की मारपीट व एस सी,एस टी एक्ट में जमानत पूर्व में खारिज हो गई थी । लेकिन आरोपी के खिलाफ धारा 153 ए (2) धार्मिक भावना आहत करने व अशांति फैलाने के मामले में चार्ज शीट दायर करने की अनुमति पूर्व में नहीं मिली थी । जो बाद में मिल गई थी । जिसके बाद चार्जशीट दायर हुई । आरोपी ने इस मामले में जमानत अर्जी दायर की थी ।
जमानत याचिका का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने 153 ए, को गैर जमानती बताया तथा कहा कि आरोपी ने धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया है ।
इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी गई है ।