नैनीताल । भवाली नगर पालिका चेयरमैन पंकज आर्य को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही चुनाव याचिका पर अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ मे कोर्ट ने विपक्षी प्रकाश चन्द्र आर्या को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई की तिथि नियत की है।
मंगलवार को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार कांग्रेस के पालिकाध्यक्ष उमीदवार पंकज आर्या ने निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रकाश आर्या को 5 वोटों के अंतराल से हरा दिया था । प्रकाश आर्य ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जिला अदालत में चुनाव याचिका दाखिल की। जो जिला अदालत में विचाराधीन है।
इस याचिका में नव निर्वाचित अध्यक्ष पंकज आर्य ने भी प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि चुनाव याचिका में रिटर्निंग ऑफिसर को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जिला कोर्ट ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। जिसके खिलाफ उनके द्वारा उच्च न्यायलय वाद दायर किया गया। हाईकोर्ट ने जिला अदालत में चुनाव याचिका में चल रही प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए विपक्षी प्रकाश आर्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के आदेश दिये हैं।