नैनीताल । अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रीतू शर्मा की अदालत ने 5 साल पूर्व तहसीलदार धारी के सरकारी वाहन को जलाने व माओवादी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोपी देवेंद्र चमियाल व भगवती भोज को दोषमुक्त कर दिया है ।
मामले के अनुसार 1 फरवरी 2017 को धारी में तहसीलदार की जीप को आग लगा दी गई थी । साथ ही वहां आस पास दीवारों में माओवादी नारे लिखकर पर्चे व पम्पलेट फेंके गए । जिनमें भाकपा माओवादी का उल्लेख था । राजस्व व रेगुलर पुलिस की जांच में इस घटना में देवेंद्र चमियाल पुत्र मदन सिंह ग्राम दसाऊँ नगरखान अल्मोड़ा व भगवती भोज उर्फ भावना,उर्फ भागीरथी पुत्री शिवसिंह भोज, काकड़ी सोमेश्वर का शामिल होना पाया गया । जिनके खिलाफ धारी तहसील में सरकारी सम्पति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ थ । लेकिन उनकी गिरफ्तारी न होने पर सरकार ने उन पर 50 हजार का इनाम भी घोषित किया । ये दोनों आरोपी 23 सितंबर 2017 को चोरगलिया से गिरफ्तार हुए थे । जिनमें से भगवती भोज 4 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा हुए थे ।
इस मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने कई गवाह कोर्ट में पेश किए । लेकिन आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उन्हें दोषमुक्त घोषित कर दिया है ।