दिल्ली । सूरत गुजरात के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद आज लोक सभाध्यक्ष ने उनकी लोक सभा की सदस्यता समाप्त कर दी । उनके इस निर्णय को लोक सभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है ।

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देखें यह आदेश–:

ज्ञात रहे राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल, 2019 को चुनावी रैली में विवादित टिप्पणी की थी। कांग्रेस नेता ने कहा था, ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’ राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अपनी इस शिकायत में BJP MLA ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता ने पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है?

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