नैनीताल । बी डी पांडे अस्पताल की भूमि में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिये हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को तीन हफ्ते का समय देते हुए 20 सितंबर को आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है । कोर्ट ने यह आदेश मल्लीताल निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक अशोक साह गुरुजी की जनहित याचिका की सुनवाई में दिए । जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ में हुई ।
इस याचिका में अशोक साह ने बी डी पांडे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव व कई अन्य असुविधाओं का उल्लेख करते हुए उनमें सुधार हेतु सरकार को निर्देश देने हेतु निर्देशित करने की मांग की है । याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अकरम परवेज पैरवी कर रहे हैं ।