नैनीताल । बी डी पांडे अस्पताल की भूमि में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिये हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को तीन हफ्ते का समय देते हुए 20 सितंबर को आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है । कोर्ट ने यह आदेश मल्लीताल निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक अशोक साह गुरुजी की जनहित याचिका की सुनवाई में दिए । जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ में हुई ।

ALSO READ:  दिवाली की रात घर की देहली में रखे दियों में पेशाब करने के आरोपी समीर की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की खारिज ।

इस याचिका में अशोक साह ने बी डी पांडे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव व कई अन्य असुविधाओं का उल्लेख करते हुए उनमें सुधार हेतु सरकार को निर्देश देने हेतु निर्देशित करने की मांग की है । याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अकरम परवेज पैरवी कर रहे हैं ।

ALSO READ:  भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल की छात्रा मेधा वर्मा का निबंध "पहली उड़ान" को मिला राज्य स्तरीय प्रथम पुरुष्कार ।

 

By admin

"खबरें पल-पल की" देश-विदेश की खबरों को और विशेषकर नैनीताल की खबरों को आप सबके सामने लाने का एक डिजिटल माध्यम है| इसकी मदद से हम आपको नैनीताल शहर में,उत्तराखंड में, भारत देश में होने वाली गतिविधियों को आप तक सबसे पहले लाने का प्रयास करते हैं|हमारे माध्यम से लगातार आपको आपके शहर की खबरों को डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है|

You missed

You cannot copy content of this page