नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी ने शादी का झांसा देकर बलात्कार करने व पीड़िता से एक पुत्री को जन्म देने के आरोपी जितेन्द्र सिंह नेगी पुत्र बहादुर सिंह नेगी नि०-देवाशीष पुरम, कुसुमखेड़ा हरिपुरा नायक, हल्द्वानी का जमानत प्रार्थना पत्र धारा 376 (2) ढ भा०द०सं० के अन्तर्गत ऑनलाईन सुनवाई के उपरान्त मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि 15.11.2021 को समय 13:30 बजे थाना मुखानी में रिपोर्टकर्ता निवासी- सदभावना कॉलोनी, डी-ब्लॉक, लालढाढ बाईपास रोड, हल्द्वानी, मुखानी ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि मेरी शादी 2017 में हुई थी, मेरे पति के नशे करने की आदतों की वजह से वो मेरा ख्याल नहीं रखता था। | इसी दौरान जितेन्द्र सिंह नेगी पुत्र बहादुर सिंह नेगी नि०-देवाशीष पुरम, कुसुमखेड़ा छड़ेलनायक हरिपुरा नायक हल्द्वानी मेरे संपर्क में आया था, जो कि मेरी शादी से पहले मित्र थे तथा पति के नशे के कारण हमारे बीच नजदीकियाँ बढ़ गई। उसने मुझे आश्वासन दिया, जिसके चलते मेरा पति से 03.03.2021 को तलाक हो गया। जितेन्द्र सिंह नेगी ने मुझे शादी का आश्वासन दिया तथा मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये तथा मेरा शारीरिक शोषण करता रहा, जिसके चलते हमारी एक पुत्री हुई जो अब 2 साल की हो चुकी है और अब मुझसे शादी करने से इंकार कर रहा है और उसने 17.09.2021 को किसी अन्य लड़की से सगाई कर ली है तथा उसके घर वाले भी उसे ही समर्थन कर रहे हैं।