जिला क्रीड़ाधिकारी द्वारा जारी सूचना-:
फ्लैट्स स्थित खेल मैदान, मल्लीताल, नैनीताल को खेल विभाग को दिए जाने के सम्बन्ध में जन-सामान्य में व्याप्त भ्रान्तियों पर स्थिति स्पष्ट किया जाने के लिए बिन्दुः-
1. फ्लैट्स मैदान, मल्लीताल को खेल विभाग को दिये जाने का निर्णय शासन स्तर से लिया गया है। यह निर्णय सचिव, शहरी विकास विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है, जिसके पश्चात् पालिका तथा खेल विभाग के मध्य अनुबन्ध सम्पादित किया जा चुका है, जिसके पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है।
2. खेल विभाग के विभागीय नियम (ड्रेस, फीस आदि) विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रतियोगिताओं पर लागू होते हैं। सामान्य रूप से खेल मैदान का प्रयोग करने वाले स्थानीय बच्चों तथा नागरिकों, पर्यटकों पर कोई रोक-टोक नहीं है। स्थानीय नागरिक तथा बच्चे मैदान को पूर्व की भाँति बिना किसी व्यवधान के इसका प्रयोग कर सकते हैं।
3. खिलाड़ियों की सुविधा को देखते हुए अनधिकृत रूप से वाहन मैदान के अन्दर लाने को रोकने के लिए मैदान में गेट पंत पार्क की ओर लगाये गये हैं जिससे बार-बार मैदान में वाहनों के आने-जाने से मैदान खराब न हो तथा खिलाड़ियों को असुविधा न हो। मुख्य प्रवेश मार्ग पर गेट लगाकर बन्द किए जाने का कोई भी प्रस्तावनहीं है।
4. खेल विभाग मैदान को लीज शर्तों के अनुरूप ही प्रयोग करेगा, विभाग की ओर से मैदान में होने वाली गतिविधियों जैसे-परम्परागत सांस्कृतिक मेले और अन्य सामाजिक आयोजन आदि पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा।
5. मैदान के अनुरक्षण, देख-रेख, सफाई तथा खेल गतिविधियों के आयोजन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन, खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर चयन के लिए मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताएं आदि आयोजित करने की जिम्मेदारी खेल विभाग की होगी तथा इसके लिए पालिका से कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं ली जायेगी। जिसका रोस्टर भी खेल विभाग द्वारा जनता के सुविधा के लिए तैयार करते हुए सार्वजनिक किया जायेगा।
6. खेल प्रतियोगिताओं तथा ट्रेनिंग के साथ-साथ खेल विभाग खिलाड़ियों को समय-समय पर किट भी उपलब्ध करवायेगा। इन सभी कार्यों के लिए खेल विभाग प्रतिवर्ष बजट की व्यवस्था की जायेगी।
7. मैदान से प्राप्त होने वाली आय के सम्बन्ध में खेल विभाग द्वारा शासन (शहरी विकास विभाग) द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप ही कार्यवाही की जायेगी।
8. मैदान में होने वाले परम्परागत टूर्नामेंट जैसे ट्रेड्स कप आदि के आयोजन के सम्बन्ध में शासन द्वारा 04 परम्परागत आयोजनों के संरक्षण की सहमति दी गयी है, जिसके अनुसार खेल विभाग इस प्रकार के टूर्नामेंट / प्रतिस्पर्द्धा आदि के लिए बजट की व्यवस्था भी करवायेगा तथा प्रमाण पत्र भी देगा। इससे परम्परागत टूर्नामेंट संरक्षित होने के साथ उनका आयोजन बृहत स्वरूप से हो पायेगा।
9. मैदान में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा टूर्नामेंट आदि के सम्बन्ध में ही ड्रेस कोड, रविवार अवकाश, निर्धारित फीस आदि के नियम लागू होंगे। स्थानीय नागरिक व बच्चे इन नियमों के अधीन नहीं होंगे। स्थानीय खिलाड़ी व बच्चे खेल अभ्यास आदि हेतु पूर्व की भांति 24×7 खेल मैदान का प्रयोग कर सकेंगे।
10. मैदान में वाहनों की पार्किंग तथा प्रवेश निकास निर्धारित स्थान तक ही होगा, पूरे मैदान को वाहनों के आवागमन के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा। इसको नियन्त्रित करने के लिए गेट का मैनेजमेंट स्थानीय धार्मिक स्थल प्रबन्धकों, स्थानीय प्रशासन तथा पालिका के सहयोग से खेल विभाग द्वारा किया जायेगा।
11. खेल विभाग द्वारा मैदान का संचालन किए जाने पर भविष्य में स्थानीय खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किए जाने के अधिकाधिक अवसर प्राप्त होंगे एवम् खेल विभाग द्वारा शासन के नियमों के अन्तर्गत उच्च स्तर पर प्रतिभाग किए जाने पर सविधाएं भी प्रदान की जाएगी।

By admin

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