नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय मिश्रा व न्यायमूर्ति आर सी खुल्बे की खंडपीठ ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों की पांच जनहित याचिकाओं की सुनवाई के बाद उन्हें कोई राहत न देते हुए इन याचिकाओं को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की अगुवाई वाली खण्डपीठ को भेज दिया है । न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ पहले से इससे सम्बंधित हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की जनहित याचिका की पहले से ही सुनवाई कर रही है ।
इस मामले में आज रेलवे की भूमि पर काबिज मुस्तफा हुसैन, मोहम्मद गुफरान, टीकाराम पांडे, मदरसा गुसाईं गरीब नवाज और भूपेन्द्र आर्य व अन्य अतिक्रमणकारियों की ओर से अदालत में पाँच जनहित याचिकाएं दायर कर कहा गया कि सरकार उन्हें हटाने से पूर्व उन्हें पुनर्वासित करे और इसके लिए सरकार की ओर से हल्द्वानी के गौलापार में जगह चिन्हीकरण के साथ डिमारकेशन कर दिया है । अदालत ने याचिकाकर्ताओं को राहत न देते हुए इन
सभी जनहित याचिकाओं को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की अगुवाई वाली खण्डपीठ को भेज दिया ।