नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बार एसोसिएशन के चुनाव पुराने बायलॉज के अनुसार कराए जाने की मांग को लेकर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजन मेहरा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी और हल्द्वानी बार एसोसिएशन के चुनाव अब निर्धारित समयानुसार सम्पन्न होंगे । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई ।
हल्द्वानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजन मेहरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बार एसोसिएशन के चुनाव 1977 की हल्द्वानी बार की नियमावली के अनुसार कराए जाने की मांग की । जिसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी की चुनाव लड़ने हेतु हल्द्वानी समय सीमा में ढील थी । लेकिन हल्द्वानी बार एसोसिएशन ने अभी हाल में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिये हल्द्वानी बार में दस साल से व कुल 20 साल की वकालत अनिवार्य कर दी थी । याचिकाकर्ता के अनुसार हल्द्वानी बार द्वारा पारित यह प्रस्ताव अभी रजिस्ट्रार सोसाइटी एंड चिटफंड के समक्ष पंजीकृत नहीं हुआ है । इसलिये इस नियम मान्यता नहीं दी जा सकती । जबकि बार एसोसिएशन के तर्क था कि बार ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर उसे रजिस्ट्रार सोसाइटी एंड चिटफंड के समक्ष पेश कर दिया था । यदि यह प्रस्ताव वहां दर्ज नहीं भी हुआ है तो भी यह बार का सर्वसम्मत प्रस्ताव है । जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी और चुनाव प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी ।