दिनाक 13 जनवरी, 2024 द्वारा राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अधीन दिनाक 01.07.2023 से मूल वेतन में अनुमन्य मंहगाई भत्ते की वर्तमान दर 42% को बढ़ाकर 46% प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त कार्यालय ज्ञाप निकाय/उपकम में कार्यरत कार्मिको को भी उक्तानुसार मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्तानुसार दरों पर महगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध मे यथाप्रकिया स्वयं निर्णय लिये जाने हेतु सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग को अधिकृत किया गया है।

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2- अतः वित्त विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप में निहित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन, सातवें वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपकमों के कार्मिकों के लिए संशोधित दर पर मंहगाई भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सार्वजनिक निकाय/उपकम की वित्तीय स्थिति का आंकलन करते हुए नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

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