देहरादून । न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा-3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 309/VIII/19-228 (श्रम)/2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से उत्तराखण्ड में “वाणिज्यिक अधिष्ठानों और उत्तराखण्ड के दुकानों में नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-