नैनीताल । हाई कोर्ट ने बेतालघाट में बिना एन्वायरमेंट एसैस्मेंट इम्पेक्ट रिपोर्ट के बिना खनन पट्टों की नीलामी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार सहित, जिलाधिकारी नैनीताल व निदेशक खनन से जवाब दाखिल करने को कहा है । अगली सुनवाई को 27 दिसंबर की तिथि नियत की है। साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा स्टेट इन्वायरमेंट एसेस्मेंट अथॉरिटी को याचिका में पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में बेतालघाट निवासी तरुण शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि बेतालघाट में कोसी नदी के किनारे करीब 19 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर करीब एक दर्जन खनन पट्टों की निलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। नीलामी का टेंडर गुरुवार 19 अक्टूबर को खुलना था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि निविदा प्रक्रिया बिना इन्वायमेंट ऐसेस्टमेंट इम्पेक्क्ट रिपोर्ट के पूरी की जा रही है, जो नियम विरुद्ध है।