नैनीताल । उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के साजिशकर्ता मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक, अब्दुल मोईद सहित 19 लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने एक आरोपी वसीम की जमानत मंजूर कर ली ।
वसीम पर आरोप लगा था की वह भीड़ को उकसा रहा था और आगजनी कर रहा था । जबकि वसीम की तरफ से कहा गया उसका नाम न तो प्राथमिकी में है और न ही वह घटना में शामिल था । संदेह के आधार पर उन्हें वेवजह से गिरफ्तार किया गया ।
अन्य आरोपियों को आज जमानत नहीं मिली । इस मामले की अगली सुनवाई हेतु 5 मई की तिथि नियत की है। मलिक को राजकीय भूमि को खुर्द बुर्द करने के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है जबकि दंगा फैलाने के मामले में उनकी व 20 अन्य आरोपियो को अभी तक जमानत नहीं हुई।


