नैनीताल । उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने नैनीताल में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी ठेकेदार 72 वर्षीय मोहम्मद उस्मान की जमानत याचिका पर सुनवाई  की ।

 

 

मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने उसे फिलहाल कोई राहत न देते हुए सरकार से 10 दिन के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई उसके बाद की तिथि नियत की है।

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मामले के अनुसार नैनीताल में बीते 30 अप्रैल 2025 को मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना को 12 अप्रैल का बताते हुए 12 वर्षीय हिन्दू नाबालिग किशोरी ने 72 वर्षीय मो.उस्मान पर गंभीर यौन शोषण का आरोप लगाया था।

 

जिसकी शिकायत उसकी माँ ने मल्लीताल कोतवाली में दर्ज कराया था । जब इसका पता स्थानीय लोगों को चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। उसके बाद आक्रोशित भीड़ ने उग्र धरना प्रदर्शन भी किया।

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निचली अदालत से उसकी जमानत याचिका निरस्त होने के कारण उनके द्वारा अपनी जमानत हेतु उच्च न्यायलय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से 10 दिन के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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