नैनीताल । नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के दिन 14 अगस्त को हुई आपराधिक घटनाओं को देखते हुए इन पदों में पुनर्मतदान की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान मंगलवार को चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले में 5 सितम्बर को सभी पक्षों को सुना है और आयोग जल्द ही इस पर अपना फैसला देगा ।
इस तर्क के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 18 सितम्बर तय कर दी है । मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई ।
यह याचिका जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट की ओर से दायर की गई है ।
14 अगस्त को हुए चुनाव में हुए बवाल, 5 सदस्यों का कथित अपहरण और व एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत को देखते हुए पुनर्मतदान की मांग की गई है ।