नैनीताल । नैनीताल में एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण के आरोपी उस्मान खान की जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को जाँच अधिकारी पर दस हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है।
न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की पीठ में इस मामले पर सुनवाई हुई।
सोमवार को सरकार की ओर से कुछ और दस्तावेज पेश करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गयी। जिसका याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कहा गया कि सरकार इस मामले को लटका रही है।
सरकार ने 19 जुलाई को आपत्ति के साथ ही 16 सितंबर को एफएसएल रिपोर्ट व जवाबी शपथपत्र दायर किया है। कहा कि हम लगातार ज़मानत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और राज्य सरकार दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए समय ले रही है। कोर्ट ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए 13 नवंबर की तिथि तय कर दी और जाँच अधिकारी पर दस हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया है। बता दें कि उस्मान के खिलाफ मल्लीताल कोतवाली में 30 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ था । जिसमे एक नाबालिग के साथ दुराचार के आरोप हैं इस घटना के विरोध में नैनीताल में व्यापक जुलूस प्रदर्शन हुए था ।
मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।


