नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार हरकी पैड़ी में पंतदीप पार्किंग ठेके की समय अवधि समाप्त होने के बावजूद भी अधिकारियों की मिलीभगत से समयावधि बढ़ाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की जांच सी बी आई से करानेके निर्देश दिए हैं । हाईकोर्ट इससे पूर्व कॉर्बेट पार्क में अवैध निर्माणों की सी बी आई जांच के आदेश दे चुकी है ।
मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने ठेकेदार पर 50 हजार का जुर्माना लगाते हुए सरकार की कार्यवाही रिपोर्ट रद्द कर मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश जारी किए हैं। आज मामले में मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने अपना निर्णय दिया।
मामले के अनुसर हरिद्वार निवासी अशोक कुमार ने उच्च न्यायालय में उक्त टेंडर प्रक्रिया को चुनौती दी। उन्होंने याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार के हरकी पैड़ी में पन्तदीप पार्किंग के ठेके की समयावधि पूरी होने के बावजूद भी नया टेंडर न निकालकर अधिकारियों के द्वारा पूर्व के ठेकेदार को ही ठेका दिए दिया गया। जबकि नियमावली के अनुसार ठेका समाप्त होने के बाद नया टेंडर निकाला जाना चाहिए था जो विभाग ने नही किया। याचिका में कहा गया है कि यह ठेका नियमावली के विरुद्ध दिया गया है। जिन अधिकारियों ने यह ठेका दिया गया है उसकी उच्च स्तरीय जाँच की जाय।