नैनीताल । हाईकोर्ट ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी द्वारा दो पिकप वाहनों में प्रतिबंधित मांस होने के नाम पर दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश करने के सम्बंध में दायर याचिका की सुनवाई के बाद नैनीताल पुलिस को उनके खिलाफ कार्यवाही कर हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है।
मामले के अनुसार छोई में गौमांस के आरोप में 23 अक्टूबर को ड्राइवर नासिर की पिटाई के खिलाफ उसकी पत्नी नूरजहां की ओर से हाईकोर्ट में सुरक्षा याचिका दायर की गई है ।
नूरजहां की अधिवक्ता मृणाल कंवर ने कोर्ट को बताया कि स्थानीय नेता मदन जोशी द्वारा लगातार भड़काऊ फेसबुक पोस्ट और लाइव करके अपने 23 अक्टूबर के कृत्य को सही बताया जा रहा है और लगातार धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं।
जिस पर कोर्ट ने रामनगर पुलिस को आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि मदन जोशी और उनके अन्य कोई समर्थक सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट ना करें और मदन जोशी द्वारा जो भी भड़काऊ पोस्ट की गई हैं उनको जांच अधिकारी फेसबुक से हटवाएं।
पुलिस की ओर से हाईकोर्ट को बताया छोई में उस दिन वाहन में जो मांस ले जाया जा रहा था वह भैंस का मांस था जिसका निर्धारित लाइसेंस और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट बरेली से आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया था।
हाई कोर्ट ने रामनगर पुलिस को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट की तहसील पूनावाला मामले में भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें, और नैनीताल पुलिस को निर्देशित किया है कि वह अभियुक्त मदन जोशी के किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में न आकर कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करें और 7 दिन में हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपे।
इससे पहले मामले की आज सवेरे हुई सुनवाई में पुलिस की ओर से 2 बजे तक रिपोर्ट देने का समय मांगा गया था जिसके बाद 2 बजे नैनीताल पुलिस की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और शेष के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई होगी।


