नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाए तीनों भाइयों के मामले पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने सुनवाई को जारी रखते हुए अगली सुनवाई हेतु 28 जुलाई की तिथि नियत की है। कोर्ट ने अभियुक्त कुलदीप , राहुल व अरुण की अपीलों व फांसी की सजा के मामले पर एक साथ सुनवाई की।अरुण की तरफ से कहा गया कि वह इस घटना में शामिल नहीं है । यह हत्या कुलदीप व राहुल ने की है। उन्होंने फावडे व कुल्हाड़ी से अपने बहिन की हत्या कर दी थी। मामले के अनुसार खानपुर हरिद्वार में परिजनों की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह करने पर युवती की धारदार हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने मृतका के दो सगे भाई व ममेरे भाई को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनवाई थी। अपने आदेश की पुष्टि करने हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने हाई कोर्ट को रिफरेंस आदेश भेजा था।
खानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी प्रीति ने वर्ष 2014 में निकट के धर्मूपुर गांव निवासी युवक ब्रजमोहन के साथ प्रेम विवाह किया था । उसके परिजन उनकी शादी के खिलाफ थे। जिसके कारण उसका मायके आना जाना नहीं था । 18 मई 2018 को प्रीति खानपुर थाना क्षेत्र के अब्दीपुर गांव में अपने मामा संतरपाल के घर आई थी। जहां उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।
मृतका का पति ब्रजमोहन की ओर से उसके भाइयों कुलदीप और अरूण के अलावा ममेरे भाई राहुल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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