नैनीताल ।उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के आरोपी अपर सचिव समाज कल्याण विभाग के राम विलास यादव की गिरफ्तारी पर रोक के मामले पर सुनवाई की। आज हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि रामविलास यादव को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया जबकि वे जांच में सहयोग कर रहे है। मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने सरकार से 19 जुलाई तक शपथपत्र कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 जुलाई की तिथि नियत की है। आज मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि कोर्ट के आदेश पर याची विजलेंस के सम्मुख पेश हुए उसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार की तरफ से कहा गया कि याचिकर्ता जाँच में सहयोग नहीं कर रहा है । उन्हें जांच के लिए कई बार बुलाया गया परन्तु वे विजिलेंस के सम्मुख पेश नहीं हुए । 22 जून को विजिलेंस ने उनसे पूछताछ की परन्तु वे किसी भी सवाल का सही उत्तर नहीं दे सके। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान याचिकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन पर आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के आरोप लगाए गए हैं वे गलत हैं। जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इस मामले में उनको अपना पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया। सरकार ने जो कमेटी गठित की थी उनको पक्ष रखने से पहले ही भंग कर दिया गया।

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