नैनीताल । उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने बेतालघाट ब्लॉक में राजस्व विभाग व एक परिवार की निजी जमीन को सत्ता के प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा कब्जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए आरोपों का न्यायिक सर्वेक्षण करने के निर्देश जिलाधिकारी नैनीताल को दिए हैं । मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ में हुई ।
  हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी से कहा है कि खसरा नंबर 56, गाँव च्यूनी, ब्लॉक बेतालघाट, जिला नैनीताल का न्यायिक सर्वेक्षण नायब तहसीलदार के साथ करवाकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें । कोर्ट ने यह पता लगाने को कहा है कि कब्जाई गई भूमि क्या राजस्व की भूमि है ? और यदि है तो कितनी ।  इसके अलावा  निजी भूमि में हुए कब्जे का ब्यौरा भी मांगा गया है ।  निजी भूमि इस खसरे में किसके नाम पर दर्ज  है वो  भी बताएं।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक कुमार मेहरा की खण्डपीठ में हुई।। कोर्ट ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 16 मई तक का समय जिलाधिकारी को दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 मई की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार कृषक, कृषि-बागवानी और उद्यमी संगठन के महासचिव दीपक करगेती ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है ।  उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि सत्ता की आड़ में एक प्रभावशाली व्यक्ति ने ग्रामसभा च्यूनी के तोक खिला में राजस्व की जमीन और एक निर्धन और असहाय परिवार गोविंद गिरी की जमीन को कृषि विभाग द्वारा तार बाड़ और उद्यान विभाग द्वारा सोलर फैंसिंग और सेब के पौधे लगाने के नाम पर कब्जा लिया है।दीपक करगेती ने राजस्व सचिव उत्तराखंड शासन सहित, पुलिस महानिदेशक,कृषि सचिव,कृषि निदेशक,उद्यान निदेशक, जिलाधिकारी नैनीताल, लोक निर्माण विभाग रानीखेत सहित वन विभाग अल्मोड़ा को भी वाद में सम्मिलित किया है।दीपक ने अपने याचिका में लिखा है कि पीड़ित परिवार ने सरकार से लेकर प्रशासन तक सभी जगह न्याय की गुहार लगा चुका है  । उसने अपनी व राजस्व की जमीन कब्जाने की शिकायत  सरकार से की । लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई । क्योंकि यह व्यक्ति सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और कोई भी अधिकारी सत्ता के दबाव में निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रहे हैं। इसकी जाँच कराई जाय। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट  ने अगली सुनवाई की तिथि 16 मई की तिथि निर्धारित की है ।

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