नैनीताल । हाईकोर्ट के निर्देश पर मंगलवार को  जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में टैक्सी यूनियन व अन्य संगठनों के साथ बैठक हुई । बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी जिलाधिकारी को हाईकोर्ट में देनी है । ज्ञात हो कि नैनीताल में वर्ष 2017 के बाद क्रय की गई टैक्सियों,टैक्सी बाइक के संचालन में हाईकोर्ट ने रोक लगाई है । जिसमें पुनर्विचार हेतु टैक्सी यूनियन ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है । हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से इस बारे में सभी पक्षों के साथ बैठक कर रिपोर्ट मांगी है । हाईकोर्ट में इस मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है ।
    नैनीताल नगर मे टैक्सी ,टैक्सी बाईक एव यातायात व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित ढंग से संचालन के सम्बन्ध में दायर जनहित याचिका में कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में आज जिलाधिकारी ने टैक्सी एव टैक्सी बाईक यूनियन,व्यापार मंडल के पदाधिकारियों  एवं पुलिस विभाग,नगर पालिका नैनीताल के अधिकारिंयो के साथ विचार विमर्श कर  विभिन्न हितधारकों के सुझाव लिए गये। बैठक में नैनीताल शहर के टैक्सी चालकों को कुछ छूट देने,एक परिवार से एक व्यक्ति को एक टैक्सी संचालन/ बाइक संचालन की अनुमति देने, माल रोड में टैक्सी खड़ी न करने, ट्रेवल्स स्वामी को 5 टैक्सी संचालन की अनुमति देने जैसे सुखावों पर वार्ता हुई ।
डीएम ने कहा सभी के सुझावों को कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए समीक्षा के उपरांत उच्च न्यायालय के सम्मुख  प्रस्तुत किया जाएगा ताकि उच्च न्यायालय के निर्देशो मे नैनीताल नगर मे टैक्सी ,टैक्सी बाईक एव यातायात को सुव्यवस्थित ढंग से संचालन किया जा सके।
बैठक में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा,अपर जिलाधिकारी फिंचा राम चौहान,सीओ ट्रैफ़िक एसएस गर्ब्याल, आरटीओ संदीप सैनी,पुलिस टीआई आदेश कुमार, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल, होटल एसोसिएशन अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट, टैक्सी यूनियन दीपक मटियाली, मल्लीताल व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन सिंह नेगी, महामंत्री त्रिभुवन फर्त्याल, उपाध्यक्ष राजेश वर्मा,बाइक यूनियन के अध्यक्ष संजू, तारिक के अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थिति थे।

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