नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने डी.एस.ए . कार पार्किंग के ठेकेदार के पक्ष में कॉमर्शियल कोर्ट देहरादून के स्टे ऑर्डर के खिलाफ नगर पालिका परिषद नैनीताल की अपील पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने कॉमर्शियल कोर्ट देहरादून द्वारा पार्किंग ठेकेदार को दिए गए निर्णय को रिमांड करते हुए फिर से सुनवाई करने के आदेश कॉमर्शियल कोर्ट को दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को करें जबकि पहले इस मामले की सुनवाई तिथि 2 मई नियत थी। कोर्ट ने पर्यटन सीजन को देखते हुए दोनों पक्षों को निर्देश दिए है कि 25 अप्रैल तक पार्किंग व्यवस्था की यथा स्थिति बनाए रखें। मामले के अनुसार नगर पालिका परिषद नैनीताल ने अपील दायर कर कहा है कि कॉमर्शियल कोर्ट देहरादून ने डी.एस.ए. पार्किंग का ठेका तीन माह आगे बढ़ाए जाने को लेकर नगर पालिका को बिना सुने एकपक्षीय स्थगन आदेश दिया है जो नियम विरुद्ध है। जबकि पार्किंग के ठेकेदार ने अभी उन्हें 28 लाख की बैंक गारंटी तक नहीं दी गयी है। इसलिए एकपक्षीय स्थगन आदेश को निरस्त किया जाय। जबकि विपक्षी का कहना है कि कॉमर्शियल कोर्ट ने स्थनग आदेश देने से पहले सभी औपचरिकताएँ पूरी की हैं उसके बाद ही उन्हें स्थगन आदेश मिला है।