नैनीताल । बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड द्वारा निर्णय लिया गया है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड में पंजीकृत अधिवक्ताओं के चार पहिया व दो पहिया वाहन पर बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड का स्टीकर प्रयोग किया जाए क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि जो अधिवक्ता स्टीकर बाजार में बिकते हैं उनका प्रयोग कोई भी व्यक्ति जो अधिवक्ता नहीं है, भी अपने वाहनों में कर रहे हैं जिससे अधिवक्ता समाज की छवि धूमिल हो रही है। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड अपना स्टीकर छपवा रहे है जिनका प्रयोग वाहनों में किया जाता है।
अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बार एसोसिएशन के समस्त सदस्यों, जिनके पास अपने नाम से दो पहिया / चार पहिया वाहन है, के पंजीकरण (आरसी०) एवं बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड का पहचान पत्र / बार एसोसिएशन के पहचान पत्र की फोटोप्रति अधिवक्ताओं से प्राप्त कर उसकी लिस्ट बना कर उसके साथ उपरोक्त दस्तावेज संलग्न कर इस अनुरोध पत्र के 15 दिन के भीतर बार काउंसिल कार्यालय को अवश्य रूप से भेज दें ताकि स्टीकर छपवा कर अधिवक्ताओं को नॉमिनल शुल्क पर उपलब्ध कराए जा सके इस आदेश / अनुरोध पत्र को बार एसोसिएशन के सूचना पट्ट पर चस्पा करने तथा व्यक्तिगत रूप से मैटिरियल उपलब्ध करने का प्रयास कर निहित समय अवधि के भीतर बार काउंसिल को भेजना सुनिश्चित करें।
यथासमय आदेश के अनुपालन हेतु पत्र पंजीकृत डाक एवं Whats App से भी प्रेषित किया जा रहा है।
एम एम लाम्बा,
अध्यक्ष ,उत्तराखण्ड बार कौंसिल ।