नैनीताल । कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कहा है कि 14 फरवरी को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित है । प्रशासन केंद्रीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराएगा ताकि निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके । उन्होंने शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के हवाला देते हुए कहा कि निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (एक्ट संख्या – 26,1881) की धारा 25 में प्राप्त उन अधिकारों को प्रयोग में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/ 25-56-पव-1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के अन्तर्गत 14 फरवरी, 2022 (दिन सोमवार) को राज्य में होने वाले राज्य विधान सभा के सामान्य निर्वाचन के मतदान की तिथि के अवसर पर राज्य क्षेत्र में आने वाले समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्यमों) समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों / अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों / मजदूरों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत / मजदूरों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित है। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले सभी बैंक / कोषागार / उपकोषागार भी बन्द रहेंगे।