नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों की क्रीड़ा सम्बंधित दिक्कतों के मामले पर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल की लोअर माल रोड में सुबह 6 से 8.30 बजे तक यातायात बन्द रखने के निर्देश दिए हैं ताकि इस अवधि में अधिकाधिक लोग व खिलाड़ी लोअर माल रोड में घूमने के साथ ही व्यायाम कर सकें।
हाईकोर्ट ने कहा है कि वर्तमान में सुबह 6 बजे से 7.30 बजे तक लोअर माल रोड में लोगों के घूमने के लिये यातायात बन्द किया जाता है ,जिसे 8.30 बजे तक किया जाय। जिला एवं पुलिस प्रशासन इस अवधि में अपर माल रोड में ही दोनों तरफ यातायात संचालन का प्रबंध करे । साथ ही सुबह लोअर माल रोड में यातायात बन्द रहने का व्यापक प्रचार भी करे । ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग सुबह माल रोड में घूमने निकलें । मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ में हुई ।
मामले के अनुसार क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली के एक वीडियो के आधार पर कुछ बच्चों ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखकर उनके खेलने के लिये मैदान न होने व गली मोहल्लों में अंकल, आंटी द्वारा खेलने से मना करने से उनका बचपन प्रभावित होने की शिकायत की थी । इस पत्र का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है । इस मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में खेल मंत्रालय भारत सरकार,खेल निदेशक उत्तराखण्ड, सचिव शहरी विकास उत्तराखण्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है ।
कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि खेलो इंडिया के तहत कोई ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत बच्चों के शाररिक विकास हेतु खेल के मैदान बनाये जा सकें। हाईकोर्ट ने कहा है कि खेल के मैदान न होने से बच्चे मोबाइल,कम्प्यूटर में समय बर्बाद कर रहे हैं जिससे उनका शाररिक व मानसिक विकास बाधित हो रहा है ।