नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने पिछले साल
नवंबर में धारी ब्लाक के पतलिया गांव में दुकानदार की हत्या के मामले में
दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में बताया गया कि नौ नवंबर 2021 की शाम
पांच बजे के करीब गणेश सिंह पुत्र दीवान सिंह निवासी पतलिया धारी ने
पटवारी चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका पुत्र भवान सिंह नरतोला में
दुकान करता है। दो नवंबर की शाम को हेम जोशी, खुशाल सिंह, चंचल सिंह
ऊर्फ चंदन व भूपाल सिंह आदि ने भवान सिंह की बुरी तरह पिटाई की। गंभीर
रूप से घायल भवान सिंह ने इलाज के दौरान सुशीला तिवारी अस्पताल में दम
तोड़ दिया। बचाव पक्ष की ओर से बृहस्पतिवार को न्यायालय में हत्यारोपी
सुनील जोशी पुत्र हेम जोशी निवासी पतलिया धारी व खुशाल सिंह पुत्र कुंदन
सिंह ग्राम खुजाठी पतलिया का जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया
गया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने
आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने और मामले
की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों का जमानत प्रार्थना
पत्र खारिज कर दिया।