नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़कोट उत्तरकाशी नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद डोभाल की अंतरिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने उन्हें 15 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। साथ ही सरकार से इस मामले में अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।
मामले के अनुसार नव निर्वाचित अध्यक्ष विनोद डोभाल और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि विगत दिनों उनके द्वारा प्रवीण रावत की कार को टक्कर मार दी थी। प्रवीण रावत ने अगले दिन दोनों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। शिकायत के आधार पर बड़कोट पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
श्री डोभाल की ओर से अग्रिम जमानत हेतु हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ में मामले पर सुनवाई हुई। आरोपी ने कहा कि लगायें गये आरोप बेबुनियाद हैं। उसे राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें फंसाया गया है।
अदालत ने मामले को सुनने के बाद आरोपी को 15 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान कर दी। साथ ही सरकार से जवाब देने को कहा है।