नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एन डी पी एस एक्ट के एक आरोपी की जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया है ।
न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ में विकासनगर देहरादून निवासी मुकेश की जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता गौरव नागपाल और अमित त्यागी तर्क दिया कि इस मामले में मुकेश को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि कथित नशीली वस्तु की वसूली के संबंध में कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं है। जमानत का मुख्य आधार यह था कि सह-आरोपी लोकेश को पहले ही इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को समान अपराध में जमानत प्रदान की जा चुकी है।
इस आधार पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली ।


