अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत के पत्र संख्या 706/3सी० दिनांक 29/04/2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-87 विस्तार (नया-109) के किमी0-56 क्वारब पुल के पास हिल साइड की ओर लगभग 200 मी० लम्बाई में भू-स्खलन जोन (Land Slide Zone) बन जाने लगातार मलवा एवं बोल्डर गिरने के कारण सुलभ एवं सुरक्षित यातायात के दृष्टिगत पोकलेन, जे०सी०बी० मशीन तथा टिप्पर लगाते हुए क्षतिग्रस्त भाग में पहाडी की ओर हिल कटिंग का कार्य कराया जा रहा है। उक्त मार्ग में कटिंग करने के उपरान्त सोलिंग आदि कार्य करते हुये मार्ग को यातयात हेतु लगातार सुलभ बनाया जाता रहा है। वर्तमान में सड़क पर पहाडी से पत्थर / मलवा आदि गिरना कुछ-कुछ समयान्तराल पर जारी होने के कारण मोटर मार्ग को रात्रि समय यातयात हेतु असुरक्षित है।
अतः अल्मोडा-क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के किमी 56 में हो रहे लगातार भू-स्खलन / सड़क धसने व बोल्डर गिरने से यात्रियों के सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अध्याय IV की धारा 34 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 01 मई 2025 से दिनांक 15 मई 2025 करी रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक उक्त मार्ग को हल्के एवं भारी वाहनों के संचालन हेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है।