देहरादून । राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार की सुनवाई में गलत सूचना देने तथा सरकारी अभिलेखों में परिवर्तन कर अन्य कार्मिक को लाभ देने पर चम्पावत के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा/ लोक सूचना अधिकारी चन्दन सिंह बिष्ट पर 20000 का जुमाना लगाया है तथा सेवा पुस्तिका में इसकी अंकना के भी आदेश पारित किये हैं। राज्य सूचना आयुक्त विपिन चन्द्र की ओर से 6 नवम्बर को यह आदेश पारित किए हैं ।
चम्पावत के शिक्षक कैलाश गडकोटी द्वारा स्थानान्तरण में हुई अनियमितता के सन्दर्भ में लोक सूचना अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चम्पावत से सूचना मांगी थी। जो अस्पष्ट थी । जिसके खिलाफ उन्होंने राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष अपील की थी ।
28 अगस्त 2023 के अन्तरित आदेश में राज्य सूचना आयोग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी के इस सन्दर्भ मे स्पष्टीकरण के आदेश पारित किये थे। 6 नवम्बर 2023 की अन्तिम सुनवाई में आयोग ने दोनों अधिकारियों के स्पष्टीकरण से असन्तुष्ट था । आयोग ने पाया कि अन्य कर्मचारी को लाभ देने के लिये स्थानान्तरण के विकल्प पत्र में परिवर्तन किया गया । आयोग ने तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा वर्तमान में खण्ड शिक्षा अधिकारी चौखुटिया पर गलत सूचनाएं देने पर 20 हजार का जुर्माना लगाया है ।
साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी चम्पावत भारत जोशी के स्पष्टीकरण से भी आयोग सन्तुष्ट नहीं है । आयोग ने इस कार्यालय पर 5 हजार का जुर्माना लगाते हुए यह अपीलार्थी कैलाश गडकोटी को हुए श्रम व धन की क्षतिपूर्ति के रूप में देने का भी आदेश पारित किया है।