नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जाँच सीबीआई से करने के आदेश देते हुए राज्य सरकार से सी बी आई का सहयोग करने के निर्देश दिए हैं ।
    उद्यान विभागके घोटाले की जांच सी बी आई या किसी अन्य एजेंसी से कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं  पर मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ  ने अपना निर्णय देते हुए मामले को अति गम्भीर मनाते हुए मामले की जाँच सीबीआई से कराए जाने के आदेश दिए हैं। खण्डपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के अधिकारी इस मामले में सीबीआई की समस्त दस्तावेजों के साथ सहयोग करें।
  मामले के अनुसार दीपक करगेती, गोपाल उप्रेती व अन्य ने जनहित याचिका दाखिल कर उद्यान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया है। याचिकाओं में कहा गया है कि उद्यान विभाग में लाखों का घोटाला किया गया है जिसमें फल और अन्य के पौंधारोपण में गड़बडियां की गई है।  विभाग द्वारा एक ही दिन में वर्क आँर्ड़र जारी कर उसी दिन जम्मू कश्मीर से पेड़ लाना दिखाया गया है जिसका पेमेंट भी कर दिया गया।  इस पूरे मामले में कई वित्तीय व अन्य गड़बडियां हुई हैं जिसकी सीबीआई या फिर किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच कराई जाए।
इस घोटाले में निलंबित उद्यान निदेशक बावेजा द्वारा पहले एक नकली नर्सरी अनिका ट्रेडर्स को पूरे राज्य में करोड़ों की पौध खरीद का कार्य देकर बड़े घोटाले को अंजाम दिया ,जब उद्यान लगाओ उद्यान बचाओ यात्रा से जुड़े किसानों और उत्तरकाशी के किसानों द्वारा जोर शोर से इस प्रकरण को उठाया तो आनंद फानन में अनिका ट्रेडर्स के आवंटन को रद्द करने का पत्र जारी कर दिया गया,फिर भी  पौधे अनिका ट्रेडर्स के बांटे गए,इधर नैनीताल में मुख्य उद्यान अधिकारी राजेंद्र कुमार सिंह के साथ मिलकर बवेजा ने एक फर्जी आवंटन जम्मूकश्मीर की एक और नर्सरी बरकत एग्रो फार्म को कर दिया गया,जिसमें हुए भौतिक सत्यापन में भी गड़बड़ी का जिक्र याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में किया है, बरकत एग्रो फार्म को इनवॉइस बिल आने से पहले ही भुगतान कर दिया गया,तो कहीं अकाउंटेंट के बिलों पर बिना हस्ताक्षर के ही करोड़ों करोड़ रुपए ठिकाने लगा दिए।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख दिया था । जिस पर फैसला अब सुनाया गया है । मुख्य न्यायधीश के 26 अक्टूबर को सेवानिवृत्ति से पूर्व यह एक महत्वपूर्ण आदेश है ।

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