अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त कार्मिकों की विगत वर्षों के लम्बित ए०सी०आर० को शासनादेश दिनांक 11 फरवरी, 2022 के बिन्दु संख्या-2 में निर्धारित समय सारणी के अनुसार अनिवार्यतः निस्तारित करना सुनिश्चित करें। उक्त निर्धारित समय सारणी तक जिन कार्मिकों द्वारा अपनी स्वमूल्यांकन आख्या सिस्टम में अंकित नहीं की गई है अथवा प्रतिवेदक / समीक्षक/ स्वीकृता स्तर से आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई, तो शासनादेश के प्रस्तर-2 (3) के कम में प्रकरण को पोर्टल द्वारा स्वतः ही अगले चरण को अग्रसारित कर दिया जायेगा। पोर्टल द्वारा स्वतः अग्रसारित कर दिये जाने के उपरांत पूर्ववर्ती चरण की कार्यवाही हेतु अवसर समाप्त समझा जायेगा एवं 30 जून के उपरांत विगत वर्षों के बैच क्रिएशन के ऑप्शन को सिस्टम में फ्रीज कर दिया जायेगा।
अतः कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के निस्तारण हेतु सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों में लम्बित ऑनलाईन ए०सी०आर० प्रकरणों की समीक्षा करते हुए प्रत्येक माह के अंत में अनुपालन आख्या कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायेगें। कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।
