देहरादून । राज्य निर्वाचन आयोग ने समस्त जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे निकायों के प्रत्येक वार्ड में 07 दिन के लिए विशेष शिविर का आयोजन कर उत्तर प्रदेश नागर निकाय (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) पूरक उपबन्ध आदेश, 1999 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के प्रस्तर 4 एवं प्रस्तर-5 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर संस्तुति सहित औचित्यपूर्ण प्रस्ताव आयोग के अनुमोदनार्थ 15 दिन के अन्तर्गत आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इन शिविरों में आवेदकों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।