नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने डी एस ए ग्राउंड से झूले हटाने के जिला प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी है । हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब डी एस ए मैदान में 5 नवम्बर तक झूले लगे रहेंगे ।
मामले के अनुसार नगर पालिका ने फ्लैट मैदान में मनोरंजन प्रदर्शनी के नाम पर 1 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक झूले लगाने की अनुमति देहरादून के ठेकेदार रमेश सजवाण को दी थी । लेकिन खेल मैदान में व्यवसायिक गतिविधियां बन्द करने के मांग को लेकर डी एस ए महासचिव व अन्य ने जिलाधिकारी को पत्र दिया था । जिसके बाद उप जिलाधिकारी नैनीताल ने 1 अक्टूबर को झूले हटाने का आदेश जारी कर दिया । जिसके खिलाफ रमेश सजवाण ने हाईकोर्ट की शरण ली । जिसमें कहा गया कि उन्हें झूले लगाने की अनुमति मिली थी । लेकिन झूले हटाने का आदेश जारी करने से पूर्व उनका पक्ष नहीं सुना गया जो कि प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है । इस तर्क के आधार प न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने उप जिलाधिकारी के 1 अक्टूबर को जारी आदेश पर रोक लगा दी है ।