नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल शहर के आंतरिक मार्ग स्नोव्यू , बिड़ला रोड, जू रोड ,सीआरएसटी स्कूल रोड सहित अन्य मार्गों में स्थित होटलों स्वामियों व स्थानीय लोगों  द्वारा सड़क पर वाहन पार्क करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने एसएसपी नैनीताल को इस मामले में ट्रैफिक प्लान के साथ कल 1 दिसम्बर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। साथ ही  जिन होटल स्वामियों द्वारा रोड में वाहन पार्क कराए जा रहे हैं उनसे निर्धारित पार्किंग में ही वाहन पार्क कराने को कहा है।

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मामले के अनुसार अधिवक्ता श्रुति जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि शहर के अंदरूनी मार्गों में स्थित होटल स्वामियों व स्थानीय लोगों  द्वारा रोड पर ही वाहन पार्क किए जा रहे हैं जिसकी वजह से जू रोड , बिडला रोड, स्नोव्यू सहित सीआरएसटी रोड में जाम लग जाता है।  शहर की 45 प्रतिशत आबादी इसी क्षेत्र में निवास करती है। जाम लगने से स्कूली बच्चे व कर्मचारी  समय पर अपने स्कूल,कार्यालय नहीं पहुँच पा रहे है। अधिक जाम लगने से पैदल चलने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि जिन होटलों  द्वारा रोड में वाहन पार्क कराए जा रहे हैं और उनकी वजह से जाम लगता है। उनके वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही वाहन पार्क कराने के आदेश दिए जाएं । साथ ही दो दिन के लिए बिड़ला रोड के ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जाय । क्योंकि स्कूल में शीतकालीन अवकाश घोषित होने वाला है।

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