नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों में हुए अतिक्रमण को हटाने से पूर्व यह चिन्हित करने को कहा है कि वह भूमि किस विभाग की है । इस हेतु वन,लोक निर्माण,सिंचाई,राजस्व आदि विभागों की जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय समिति बनाई जाय । समन्वय समिति तय करेगी कि अतिक्रमण की चपेट आई भूमि किस विभाग की है । जिसके बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा । यह समिति हर माह बैठक कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की समीक्षा करेगी और रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी ।
    मंगलवार को मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने  सड़कों ,वन विभाग, राजस्व की भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलावार समन्वय समिति बनाने को कहा है । जिसमें सभी विभागों के अधिकारी प्रतिमाह बैठक कर फैसला लेंगे । ताकि यह चिंहित हो सके कि अतिक्रमण की गई भूमि किस विभाग की है और कितनी भूमि में अतिक्रमण किया गया है। जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही होगी ।
  हाईकोर्ट ने कहा कि 1898 के नोटिफिकेशन में बेनाप भूमि को वन भूमि घोषित किया था  । उसे 2011 में उत्तराखंड सरकार ने वापस लेने का आदेश किया था । सरकार के इस आदेश को जब कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है तो बेनाप भूमि को क्यों नही सरकारी भूमि माना जा रहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 दिसम्बर की तिथि नियत की है।
  आज सुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने के सम्बंध में दायर शपथ पत्र के क्रम में हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त न्याय मित्र दुष्यंत मैनाली ने कोर्ट को बताया कि कई स्थानों में यह तय नहीं हुआ कि जिस भूमि में अतिक्रमण हुआ है वह भूमि किस विभाग की है । इसलिये अतिक्रमण हटाने से पूर्व यह चिन्हित किया जाना आवश्यक है कि अतिक्रमण की गई भूमि किस विभाग की है ।
   आपकों बता दे कि दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायधीश को पत्र भेजकर कहा है कि नैनीताल के खुटानी से पदमपुरी तक वन भूमि व रोड के किनारे हुए अतिक्रमण की शिकायत की थी। जिसकी वजह से लोगो को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लिहाजा इसे हटाया जाय। हाईकोर्ट ने इस पत्र का संज्ञान लेकर इसे पूरे प्रदेश के लिये विस्तारित किया है ।

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