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नैनीताल । हाईकोर्ट ने नैनीताल में 12 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी उस्मान खान के घर को तोड़ने के जिला विकास प्राधिकरण के आदेश पर सर्दी के मौसम को देखते हुए फिलहाल मानवीय आधार पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ में हुई ।
आरोपी की पत्नी हुस्न बेगम की ओर से इस मामले में एक याचिका दायर कर कहा गया कि उसका पति जेल में बंद है और डीडीए की ओर से नोटिस जारी कर घर खाली करने के आदेश दिये गये हैं। डीडीए उसके घर को तोड़ना चाहता है। याचिका कर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जहाँ पर मो.उस्मान का घर है उस क्षेत्र में अन्य घर भी अवैध रूप से बने हैं तो केवल उस्मान का ही घर क्यों तोड़ा जा रहा है ? यह नोटिस अन्य को क्यों नहीं दिया जा रहा है ।
दूसरी ओर डीडीए की ओर से कहा गया कि अतिक्रमण के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का भी पालन किया जा रहा है। यह वनाच्छादित क्षेत्र है। आरोपी को पहले से नोटिस जारी किया जा चुका है। साथ ही आरोपी के पास कोई भी वैध दस्तावेज मौजूद नहीं है। आरोपी पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया  आरोपी आयुक्त के यहां भी अपील  हार चुका है।
 किन्तु हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर सर्दी को देखते हुए घर को तोड़ने पर मौखिक रूप से रोक लगा दी तथा डीडीए को 05 जनवरी तक जवाब दायर करने को कहा है।
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